डिजिटल अरेस्ट को अलग अपराध बनाने पर विचार करे केंद्र: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान भी किया जाए
नई दिल्ली4 मिनट पहले कॉपी लिंक सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह डिजिटल अरेस्ट को आपराधिक कानून में औपचारिक रूप से परिभाषित करने और इसे कठोर सजा के साथ अलग अपराध घोषित करने पर विचार करे। डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराध का एक बढ़ता हुआ रूप है, जिसमें जालसाज कानून लागू…

