चंडीगढ़ में रेहड़ी-फड़ी वालों को झटका:  सुप्रीम कोर्ट ने छीना ‘आवश्यक सेवा प्रदाता’ का दर्जा, वेंडिंग जोन में शिफ्ट करने के आदेश – Chandigarh News

चंडीगढ़ में रेहड़ी-फड़ी वालों को झटका: सुप्रीम कोर्ट ने छीना ‘आवश्यक सेवा प्रदाता’ का दर्जा, वेंडिंग जोन में शिफ्ट करने के आदेश – Chandigarh News

सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को बड़ा झटका देते हुए 17 जुलाई 2020 की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसके तहत छोले-भटूरे, कुलचे-छोले, परांठे, तंदूर संचालकों, फल-सब्जी विक्रेताओं और धार्मिक स्थलों के बाहर फूल बेचने वालों सहित कई रेहड़ी-फड़ी विक्रे . सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अधिसूचना केवल कोविड-19 महामारी के दौरान…

Read More