मोहाली में ट्रांसपोर्टर को जान से मारने की धमकी: खुद को गोल्डी बराड़ बताकर मांगी 3 करोड़ की फिरौती, हाईकोर्ट के आदेश के बाद FIR – Mohali News

मोहाली में ट्रांसपोर्टर को जान से मारने की धमकी:  खुद को गोल्डी बराड़ बताकर मांगी 3 करोड़ की फिरौती, हाईकोर्ट के आदेश के बाद FIR – Mohali News




मोहाली के एक ट्रांसपोर्टर को कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम पर 3 करोड़ रुपए की फिरौती और जान से मारने की धमकियां मिली हैं। यह मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सामने आया है। शिकायत और हाईकोर्ट के निर्देशों के आधार पर मोहाली पुलिस ने आरोपी गोल्डी बराड़ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 308(2) और 351(2) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह एक प्रतिष्ठित ट्रांसपोर्टर है। 2 अप्रैल 2026 से उसे लगातार अंतरराष्ट्रीय नंबरों से व्हाट्सएप कॉल और वॉयस मैसेज आ रहे थे। कॉल करने वाला खुद को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ बताकर 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहा था। पैसे न देने पर उसे, उसके परिवार और ट्रांसपोर्ट कारोबार को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी जा रही थीं। बाद में एक और अंतरराष्ट्रीय नंबर से भी लगातार कॉल आने लगीं। ट्रांसपोर्टर ने पहले डीजीपी को शिकायत दी थी ट्रांसपोर्टर ने पहले डीजीपी को शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर उसने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया। 6 जुलाई 2026 को न्यायमूर्ति शालिनी सिंह नागपाल ने संबंधित अधिकारियों को 22 जून की शिकायत पर एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेने और यदि खतरा वास्तविक पाया जाता है, तो शिकायतकर्ता व उसके परिवार को तत्काल सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के कुछ ही घंटों बाद, 6 जुलाई की रात करीब 10:37 बजे, उसी विदेशी नंबर से फिर धमकी भरा व्हाट्सएप वॉयस मैसेज मिला। इसके अलावा, दूसरे अंतरराष्ट्रीय नंबर से भी लगातार कॉल की गईं। उसने दोनों नंबरों के स्क्रीनशॉट, वॉयस रिकॉर्डिंग और हाईकोर्ट के आदेश की प्रति पुलिस को सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। प्रारंभिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद, थाना सदर खरड़ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 308(2) और 351(2) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की आगे की जांच जारी है।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *